रायपुर। जमीन खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भूमि के बाजार मूल्य के दरों में अब 40 फीसदी तक की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जमीन खरीदी पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च तक उठा सकेंगे। इससे पहले सरकार द्वारा गाइड लाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक फरवरी को आयोजित केबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वेल्यू गाइड लाइन की दरों को 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहल पर केबिनेट के इस निर्णय को अमलीजामा पहना दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया गया।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा आज भूमि गाइड लाइन दर में 40 प्रतिशत की छूट दिए जाने का आदेश विधिवत जारी किया गया। वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश के तहत नगर निगम एवं उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों के मामले में मार्केट वेल्यू गाइड लाइन की दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 30 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की छूट दी गई है। प्रदेश के लोगों को इस छूट का फायदा 31 मार्च तक मिल सकता है।
भवन अनुज्ञा भी की है ऑनलाइन
छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले निकाय क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा को ऑनलाइन कर लोगों को बड़ी राहत दी थी। सीएम भूपेश के निर्देश पर प्रदेश के सभी निकायों में इन दिनों चंद मिनटों में भवन अनुज्ञा दी जा रही है। सरकार के इस निर्णय से भवन बनाने वाले लोगों काे कई परेशानियों से भी छुटकारा मिला है। यही नहीं निगम क्षेत्र के बाहर निवेश की भूमि पर भी अनुज्ञा को आसान किया गया है।