नई दिल्ली(New Delhi)। वाहन(bike) चलाने के दौरान के लिए नए नियम (New rule) तैयार किए जा रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि बाइक चालक के साथ चार साल से कम उम्र का बच्चा सवार हो, तो गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बाइक पर बच्चों को बैठाकर वाहन चलाने वालों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (ministry of transport) ने वाहन सवार बच्चों की सुरक्षा के लिए बाइक की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा बच्चों के लिए खास सुरक्षा कवच व हेलमेट अनिवार्य करने का भी नियम प्रस्तावित किया गया है।
लोगों की आपत्तियां व सुझाव मांगे
मंत्रालय ने कहा कि बाइक चालक यह सुनिश्चित करेगा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ सीट पर बांधे रखने के लिए एक ‘सुरक्षा कवच’ इस्तेमाल किया जाए। मंत्रालय ने इन प्रारूप नियमों पर संबंधित लोगों की आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं।
ऐसा होगा सुरक्षा कवच
छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच एक ऐसा जैकेट होता है, जिसे एडजस्ट किया जा सकेगा। इस जैकेट से जुड़े फीते इस तरह लगे होते हैं कि उसे वाहन चालक अपने कंधों से जोड़ सकेगा। इस सुरक्षा कवच से बच्चे के ऊपरी धड़ को बाइक चालक से लूप के जरिए जोड़ा जा सकेगा। यह सुरक्षा कवच हल्का, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होना चाहिए।
क्यों जरूरी हैं ये उपाय
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री (transport minister) नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इन प्रारूप नियमों का महत्व व आवश्यकता बताई। इसमें कहा गया है कि ड्राइवर से बच्चे को जोड़ने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस (सुरक्षा कवच) लगाना जरूरी है, यह सेफ्टी हार्नेस दोनों को जोड़े रखेगा ताकि मोटरसाइकिल चलाने के दौरान बच्चा गिरे नहीं।
(TNS)