छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले में शादीशुदा बेटियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल वैवाहिक स्थिति को नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। डिवीजन बेंच ने दोनों अपीलकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर नियमों के अनुसार नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। Read More



























































