हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि सभी थानों में पर्याप्त स्टोरेज क्षमता, निर्बाध बिजली आपूर्ति और पावर बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नष्ट न हों। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण फुटेज नष्ट होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। Read More






























