याचिकाकर्ता दुर्गेश कुमार कश्यप और अन्य शिक्षकों ने अधिवक्ता देवाशीष तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने 23 मार्च 2026 को पदोन्नति के जो आदेश जारी किए थे, वे साल 2019 के पुराने नियमों पर आधारित थे। जबकि सरकार ने 13 फरवरी 2026 से ही नए नियम लागू कर दिए थे। Read More






























