छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षाकर्मियों की सेवा गणना का आधार उनकी नियुक्ति नहीं, बल्कि संविलयन की तारीख होगी। इस निर्णय ने राज्य के 1188 शिक्षकों की वह उम्मीद खत्म कर दी, जिसमें वे 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने का हवाला देकर क्रमोन्नति का अधिकार मांग रहे थे। Read More






























