BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन छुट्टी शुरू हो गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून तक समर वेकेशन घोषित कर दिया है। हालांकि इस छुट्टी के दौरान केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन जज की व्यवस्था की गई है। अलग-अलग दिनों में केस की सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। 9 जून सोमवार से हाईकोर्ट खुलेगा और सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू होगा।
अधिसूचना के मुताबिक हाईकोर्ट में 12 मई से समर वेकेशन शुरू होगा। लेकिन 10 मई को शनिवार अवकाश रहेगा। लिहाजा, 9 मई को लास्ट वर्किंग डेट रहेगा। हालांकि, समर वेकेशन के दौरान रजिस्ट्री विभाग खुले रहेंगे और नई याचिकाएं दायर की जा सकेंगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान केस की सुनवाई के अलावा दूसरे कामकाज जारी रहेंगे। जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके तहत सभी सिविल, आपराधिक और रिट मामले दायर किए जाएंगे।
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यह ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मंगलवार और गुरुवार को वेकेशन जज बैठेंगे, जो जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगे। किसी भी आपात स्थिति में अवकाशकालीन जज चीफ जस्टिस की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अपने सुनवाई की अवधि को किसी अन्य जज के साथ बदल सकते हैं। अवकाशकालीन जज सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच में सुनवाई करेंगे।
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आपातकालीन स्थिति में न्यायालयीन समय के बाद भी सुनवाई जारी रख सकते हैं। यदि समय मिला तो अवकाशकालीन जज डिवीजन बेंच के मामलों के पूरा होने के बाद सिंगल बेंच में सुनवाई करेंगे। ग्रीष्म अवकाश के दौरान रजिस्ट्री शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। सभी नई रिट, सिविल, आपराधिक मामलों के साथ ग्रीष्मावकाश के दौरान तुरंत सुनवाई के लिए आवेदन पेश किए जाएंगे।
नए और लंबित जमानत आवेदनों में तुरंत सुनवाई के लिए आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है और उन्हें ग्रीष्मावकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा। जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए, अर्जेंट हियरिंग के आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन देना होगा। अवकाशकालीन जज के सामने न पहुंचे मामलों को अगले अवकाशकालीन जज के समक्ष एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।
इस वेकेशन के दौरान हाईकोर्ट में वेकेशन जज की व्यवस्था की गई है, जो हर मंगलवार और गुरुवार को केस की सुनवाई करेंगे। इसके तहत 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई के साथ ही तीन और पांच जून को अवकाशकालीन बेंच में मामलों की सुनवाई होगी।