DURG. उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा के दृष्टिकोण और कृषि व जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना अंतर्गत सामुदायिक फेंसिंग योजना के अंतर्गत सलेक्टेड हितग्राहियों को 50 परसेंट अनुदान का प्रावधान किया गया है। वे हितग्राही जिनके पास न्यूनतम 0.500 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.000 हेक्टेयर जो कि प्रति कृषक समूह में दो या फिर दो से ज्यादा सभी वर्ग के लघु और सीमांत कृषक जिनकी भूमि एक चक में हो इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।अधिकारियों ने बताया कि जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना एक अंतर्गत प्रति हेक्टेयर, लागत मूल्य दस लाख आठ हजार नौ सौ सत्तर रुपए का 50 प्रतिशत अनुदान केवल प्रति हेक्टेयर फेंसिंग सामग्री और सीमेंट फेंसिंग पोल (1.6 मीटर) 180 नग और चैनलिंक (10 गेज हाइट पांच फीट) एक हजार किलोग्राम पर और 50 परसेंट कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। किसानों को योजना का फायदा पहुंचाने ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के आधार पर प्रदाय किया जाएगा।
जिले के किसान विकासखंड लेवल के विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर योजना का फायदा लें सकते है। इसके लिए दुर्ग में उद्यान विकास अधिकारी मुकेश कुमार वासनिक के मोबाइल नंबर 9926171139 पर संपर्क कर सकते है। साथ ही धमधा में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी अशोक कुमार साहू के मोबाइल नंबर 9425503253 और पाटन के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 9424221974 भी जारी कर दिए गए है।