BILASPUR NEWS: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम कदम उठाया है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी है और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर को लेकर आपत्तियां उठाई गईं।
भर्ती विज्ञापन की शर्तों को हाईकोर्ट में चुनौती
शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में भर्ती प्रक्रिया की निर्धारित शर्तों पर सवाल उठाने के साथ आरक्षण रोस्टर को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती से जुड़े प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा जरूरी है।मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
आरक्षण रोस्टर को लेकर उठे सवाल
इस मामले में भर्ती विज्ञापन की शर्तें और आरक्षण रोस्टर प्रमुख विवाद के मुद्दे बताए जा रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में भर्ती के कुल पदों की संख्या, परीक्षा की निर्धारित तारीख और हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के विस्तृत दायरे का उल्लेख नहीं है।

शासन के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य शासन को याचिका में उठाई गई आपत्तियों पर जवाब देना होगा। आगे की कार्रवाई अदालत में होने वाली सुनवाई और शासन के पक्ष पर निर्भर करेगी। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई है।


































