SERVING FOOD IN NEWSPAPERS: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के खाद्य विक्रेताओं, रेस्तरां संचालकों, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने खाने-पीने की वस्तुओं को अखबार में परोसने या पैक करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

मुंबई की कार्रवाई के बाद लिया गया फैसला
FSSAI का यह कदम हाल ही में मुंबई में हुई एक बड़ी कार्रवाई के बाद सामने आया है। जांच के दौरान शहर के एक प्रसिद्ध वड़ा-पाव विक्रेता को ग्राहकों को अखबार में खाद्य सामग्री परोसते और पैक करते हुए पाया गया था। इसके बाद FSSAI के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने संयुक्त रूप से संबंधित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की।

इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि खाद्य पदार्थों को अखबार में परोसना या पैक करना खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य के लिए क्यों खतरनाक है अखबार?
FSSAI के अनुसार, अखबार में इस्तेमाल होने वाली छपाई की स्याही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। स्याही में विभिन्न प्रकार के रसायन, रंग, पिगमेंट और सीसा (Lead) जैसी भारी धातुएं मौजूद होती हैं। जब गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थों को सीधे अखबार पर रखा जाता है, तो स्याही में मौजूद ये तत्व भोजन में मिल सकते हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे दूषित भोजन का लगातार सेवन करने से शरीर में हानिकारक तत्व धीरे-धीरे जमा होने लगते हैं, जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे भोजन की पैकेजिंग और सर्विंग के लिए केवल खाद्य-ग्रेड (Food Grade) सामग्री का ही उपयोग करें। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और खाद्य स्वच्छता के मानकों का पालन भी किया जा सकेगा।
FSSAI ने कहा है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
































