उत्तरप्रदेश : ललितपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने भाभी की हत्या के मामले में दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 9 फरवरी 2023 का है। कस्बा वानपुर के मोहल्ला सानिया में रहने वाली वंदना अपने बेटे के साथ घर पर थीं। इसी दौरान उनके देवर रामराजा ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया।
आरोप है कि कुछ देर बाद रामराजा लकड़ी का खूंटा लेकर कमरे में पहुंचा और वंदना के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल वंदना को पहले वानपुर स्वास्थ्य केंद्र और बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।



































