RAIPUR NEWS. राजधानी रायपुर में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय पुलिस कमिश्नरेट, नगर पुलिस रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश लागू किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार शहर के व्यस्त और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक भारी और बड़े मालवाहक वाहनों (जैसे ट्रक, ट्रेलर, डंपर आदि) के प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय शहर में यातायात को सुचारू बनाए रखने, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जाम की स्थिति से बचाव के उद्देश्य से लिया गया है।

पुलिस प्रशासन के अनुसार रायपुर शहर में आबादी और वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। खासकर तेलीबांधा, स्टेशन रोड, नहरपारा, मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक, फाफाडीह, टाटीबंध, आमापारा और अन्य प्रमुख मार्गों पर दिनभर भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात बाधित होता है। शाम के समय इन मार्गों पर अत्यधिक भीड़ के कारण जाम की स्थिति बन जाती है।

आदेश के तहत निम्न प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेगा—
1. आमापारा चौक से स्टेशन मार्ग होते हुए तेलीबांधा चौक तक
2. टाटीबंध चौक से तेलीबांधा चौक
3. जयस्तंभ चौक – स्टेशन चौक – तेलीबांधा मार्ग
4. गुरुनानक चौक से फाफाडीह अंडरब्रिज – नहरपारा – रेलवे स्टेशन निकास गेट
5. कालीबाड़ी/रामनगर क्षेत्र से अंडरब्रिज होकर तेलीबांधा चौक
6. नहरपारा – महात्मा गांधी चौक से स्टेशन गुड्स शेड की ओर

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध जनहित में लागू किया गया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।





































