RAIPUR NEWS. होली पर्व के मद्देनजर राज्य सरकार ने 4 मार्च 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन प्रदेशभर की सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 को होली त्योहार के अवसर पर पूरे राज्य में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है।

इस दिन देशी-विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें, बार और शराब से संबंधित अन्य प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कहीं भी दुकान खुली मिलने या अवैध बिक्री की शिकायत मिलने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पहले सरकार ने होली के दिन शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया था।

विभाग ने जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करें। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे पहले जैसा ही लागू रहेगी।

होली के मद्देनजर यह कदम सामाजिक शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि त्योहार सौहार्द और सुरक्षित वातावरण में मनाया जा सके। प्रदेशवासियों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ होली मनाएं।





































