NEW DELHI NEWS.टैक्स फाइलिंग से लेकर बैंक और निवेश से जुड़े काम अगर बिना रुकावट करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड धारकों को साफ चेतावनी दी है कि तय समयसीमा तक आधार से लिंक नहीं करने पर पैन इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अब तक उसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस डेडलाइन के बाद बिना लिंक किया गया पैन 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 3 अप्रैल 2025 की नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर के जरिए जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग करानी होगी। ऐसे टैक्सपेयर्स को लिंकिंग से पहले ₹1000 की नॉन-रिफंडेबल लेट फीस चुकानी होगी।

हालांकि, जिन PAN होल्डर्स ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID के जरिए पैन बनवाया है, वे 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी फीस के PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। फॉर्म 15G/15H अमान्य हो जाएंगे। टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं।

PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों है जरूरी
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया, तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड अटक सकता है, ज्यादा TDS/TCS कट सकता है। फॉर्म 15G/15H स्वीकार नहीं होंगे। बैंक, म्यूचुअल फंड और ब्रोकर सेवाओं में KYC से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं।

PAN को Aadhaar से ऐसे करें लिंक
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी है।
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- Quick Links में Link Aadhaar पर क्लिक करें (लॉगिन जरूरी नहीं)।
- PAN, Aadhaar नंबर और आधार के अनुसार नाम भरें।
- आधार से जुड़े मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें।
- अगर लेट फीस लागू है, तो ई-Pay Tax के जरिए ₹1000 का भुगतान करें।



































