RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यातायात को सुगम बनाने यातायात विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 मार्गों मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। यह रोजाना सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह व्यवस्था 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी।

प्रशासन का कहना है कि शहर के भीतर लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव, दुर्घटनाओं की आशंका और आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बता दें की राजधानी की सड़कों में सुबह और शाम के व्यस्त समय में भारी वाहनों की आवाजाही से शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही थी। कई प्रमुख चौक और बाजार क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हो रहा था।

इससे एंबुलेंस, स्कूल बसों और दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सीमित समय के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। यातायात विभाग के डीसीपी सतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को नियमानुसार छूट दी जा सकती है।

इसके साथ ही ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय और वैकल्पिक मार्गों का पालन करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और आम नागरिकों को राहत मिल सके।

जानिए किन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध
यातायात विभाग के अफसर ने बताया कि तेलीबांधा थाना के सामने चौक, कैनाल रोड प्रवेश मार्ग (रिंग रोड-1), महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ी नाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर प्रवेश मार्ग, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा (रिंग रोड-2), गोंदवारा तिराहा, भनपुरी में पाटीदार भवन के सामने तक का क्षेत्र, विधानसभा रोड स्थित वीआईपी तिराहा और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे का रिंग रोड मार्ग शामिल हैं।





































