संशोधन के बाद पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और अनुचित साधनों से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत गंभीर मामलों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। Read More






























