यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर और गैर-जमानती माना जाता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, इस धारा में दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। Read More
घटना को लेकर प्रतिद्वंद्वी संस्थान ज्ञान बिंदु कोचिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो जारी किया। संस्थान के प्रतिनिधि आदर्श कुमार ने दावा किया कि फायरिंग किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खान सर के सुरक्षा गार्डों ने की थी। Read More