सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि यदि कोई अदालत निर्देश जारी करती है तो उसे दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही ऐसा करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना ही कुछ निर्देश जारी किए थे। Read More











































