ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए निधि साव की अपील खारिज कर दी थी कि शिकायत दर्ज करने में बहुत देरी (Limitation) हुई है। इस तकनीकी आधार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस ट्रिब्यूनल भेजते हुए निर्देश दिया कि शिकायत की सुनवाई गुण-दोष (Merits) के आधार पर नए सिरे से की जाए। देरी जैसे तकनीकी आधार पर केस को बंद न किया जाए। Read More




































