नियमों के तहत महिला सरकारी कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में 180 दिन यानी करीब 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती है। यह सुविधा आम तौर पर दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी के लिए लागू होती है। Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी महिला को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए नया फैसला लेने का निर्देश दिया। Read More