सागर जिले की बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को दल-बदल कानून के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने विधायक और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से 18 नवंबर तक जवाब मांगा है। मामला 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं से उनकी नजदीकियों को लेकर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनके खिलाफ दल-बदल याचिका दाखिल की थी। कोर्ट का यह मामला निर्मला सप्रे की विधायकी पर बड़ा असर डाल सकता है। Read More





























