मुक्तिधामों में शेड, बाउंड्रीवॉल, पेयजल, नाली और पहुंच मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुक्तिधामों की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए थे। इसके बाद सूडा ने नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राशि स्वीकृत की है। Read More






























