चीफ जस्टिस की एकलपीठ ने मनेंद्रगढ़ फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पिता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पिता अपनी 20 वर्षीय बेटी को प्रतिमाह 5,000 रुपये भरण-पोषण राशि का भुगतान जारी रखे। Read More





























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