NEWS DELHI NEWS. अब आधार कार्ड की लगभग हर जगह जरूरत पड़ती है। कई बार ट्रांसफर, घर बदलने या अन्य वजहों से इसमें पता बदलना जरूरी हो जाता है। पता बदलने के लिए आपको आधार केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे–बैठे ऑनलाइन ये काम किया जा सकता है। इसके लिए myaadhaar.uidai.gov.in पोर्टल पर जाएं। फिर अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड और ओटीपी दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
इसके बाद बाद एड्रेस अपडेट के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद खुलने वाली विंडो में आधार ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करें। अगली विंडो पर कुछ गाइडलाइंस होंगी। इन्हें ध्यान से पढ़ें। फिर आधार अपडेट के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। पता सेलेक्ट करें। आधार अपडेट करने पर क्लिक करें। फॉर्म में मौजूदा एड्रेस दर्ज करें। फिर नया पता और जरूरी दस्तावेज अटैच करें।
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इसके बाद एड्रेस प्रमाण के तौर पर पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जॉब कार्ड, बिजली-पानी का बिल, गैस कनेक्शन, फोन बिल इत्यादि लगा सकते हैं। कॉपी स्कैन करके तैयार रखें। डिटेल सही से देखें। पेमेंट ऑप्शन पर टैप करें और 50 रुपए चुकाएं। एसआरएन संख्या जनरेट होगी। इसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके आधार अपडेट की स्थिति क्या है।
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बिना डॉक्यूमेंट के भी अपडेट कर सकते हैं पता UIDAI परिवार के मुखिया (Head Of Family) की इजाजत से आधार में ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा भी देता है। इसके तहत घर का मुखिया ऑनलाइन आधार एड्रेस अपडेट के लिए अपने बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता के एड्रेस को अप्रूव कर कर सकता है। 18 साल से ज्यादा आयु का कोई भी व्यक्ति HOF हो सकता है।
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इसके लिए जरूरी है ये दस्तावेज
- पासपोर्ट
- बैंक स्टेटमेंट (पासबुक, पोस्ट ऑफिस खाता स्टेटमेंट)
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- विकलांगता कार्ड
- मनरेगा/एनआरईजीएस जॉब कार्ड
- बिजली बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं), प्रीपेड रसीदों सहित
- पानी का बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)
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- गैस कनेक्शन (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)
- टेलीफोन लैंडलाइन बिल/फोन (पोस्टपेड मोबाइल) बिल/ब्रॉडबैंड बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)
- बीमा पॉलिसी (केवल जीवन एवं चिकित्सा)
- संपत्ति कर रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)
- पंजीकृत बिक्री विलेख/उपहार विलेख
- गैर-पंजीकृत किराया/लीज़ डीड