RAIPUR. छत्तीसगढ़ में GST का नया नियम लागू हो गया है। इसके मुताबिक बिना ई चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं किया जा सकता। इसके चलते अब जीएसटी अधिकारियों की स्पेशल टीम भी राज्य के विभिन्न बार्डरों के चप्पे पर तैनात हो गई है।
दरअसल, 50 हजार रुपए से ज्यादा का माल एक प्रदेश से दूसरे राज्य में ले जाने पर ई-वे बिल आवश्यक होता है और अब नए नियमों के अनुसार बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं किया जा सकेगा।
वहीं दूसरी ओर जीएसटी विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में बचे करीब 25 दिनों में अपने 2,000 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने में जूटी हुई है।
सूत्रों के अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन दिनों लगातार कारोबारियों को बकाया टैक्स जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है।
साथ ही छापामारी भी की जा रही है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय जीएसटी को 16,149 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला है।
जानकारी के अनुसार विभाग टैक्स चोरी रोकने के लिए लगातार टैक्स चोरों पर कार्रवाई कर रही है। माहभर में प्रदेश के 30 से ज्यादा कारोबारियों के ठिकानों पर सर्वे किया जा चुका है। साथ ही प्रिवेंशन टीम द्वारा भी लगातार जांच की जा रही है। सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी से लेकर मार्च तक विभाग को सर्वाधिक टैक्स मिलता है।
्देश के करीब 65,000 कारोबारी रजिस्टर्ड
जीएसटी विभाग को इस वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह औसतन 1,279 करोड़ रुपये का टैक्स मिला है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हर महीने आ रही ग्रोथ को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस वर्ष लक्ष्य से ज्यादा वसूली होगी। मालूम हो कि सेंट्रल जीएसटी में प्रदेश के करीब 65,000 कारोबारी रजिस्टर्ड हैं।