RAIPUR. प्रदेश सरकार हर वर्ग के श्रमिकों के लिए वेतन निर्धारित कर रही है। इसी कड़ी में आज श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दी गई है। वहीं अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए 01 अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित की गई है।
इनमें 45 अनुसूचित के लिए, जब की सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। साथ ही अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रतिमाह एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गई है।
इस क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन में हुई इतनी वृद्धि
न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 200 रूपए और जोन ’स’ के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। तो वहीं अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 870 और ’स’ के लिए 10 हजार 610 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
इसी तरह से कुशल श्रमिको जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 910 रूपए, ’ब’ के लिए 11 हजार 650 रूपए और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा। इसके अलावा उच्च कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 990 रूपए, ’ब’ के लिए 12 हजार 430 रूपए और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 170 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा। जबकि अकुशल कृषि श्रमिको 8 हजार 400 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रूपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रूपए 51 पैसे देय होगा। तो वहीं श्रमायुक्त ने बताया है कि 01 अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड तीन, द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।