RAIPUR. आने वाले दिनों में लगातार एक के बाद एक त्योहारों की धूम पूरे देश भर में दिखने वाली है। कुछ दिनों में ही नवरात्रि, दशहरा और दीपावली का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधों को लेकर गाइड लाइन जारी की है। इसके अनुसार आने वाले त्योहारों पर सड़क पर पंडाल नहीं लगाया जा सकेगा। और न ही स्वागत द्वार लगाए जा सकेंगे। किसी भी रैली या जुलूस में डीजे भी प्रतिबंधित रहेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार नेशनल ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच के आदेश की पलना में यह दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। इसका असर ये होगा कि आने वाले त्योहारों में प्रशासन सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार लगाने की अनुमति नहीं देगा, यदि बिना अनुमति के ऐसा किया जाता है तो प्रशासन, पुलिस और नगरीय निकायों को इसे हटाने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा किसी भी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक स्तर पर निकाले जाने वाली रैली या जुलूस में ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखना होगा। तेज आवाज में डीजे बजाकर रैली निकालने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

नए गाइडलाइन जारी करने का कारण
प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत राज्य के तमाम बड़े शहरों में दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, जैसे त्योहारों पर प्रत्येक वर्ष सड़कों में बड़े-बड़े पंडाल और स्वागत द्वार लगाए जाते हैं। आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस तरह के पंडालों की वजह से सड़कों में भारी ट्रैफिक की समस्या होती है। इस वजह से एनजीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इन सब पर रोक लगाई जा रही है।

































