RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट परियोजनाओं में नियमों के पालन और खरीदारों के हितों की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने कार्रवाई की है। बिलासपुर जिले में स्थित रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ का रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद की गई। प्राधिकरण ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 5 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया। प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12 में खसरा नंबर 1551 पर ‘सौराष्ट्र’ नाम से रियल एस्टेट परियोजना विकसित की जा रही थी। इसके प्रमोटर नमन गोयल हैं। परियोजना छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 के तहत पंजीकृत थी।

परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा दी गई थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना की स्वीकृत विकास अनुमति निरस्त कर दी। इसके बाद CGRERA ने मामले का संज्ञान लिया और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। मामले की समीक्षा के बाद CGRERA ने 5 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का पंजीयन निरस्त कर दिया गया।

यह कार्रवाई रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के महत्व को रेखांकित करती है। किसी परियोजना का रेरा पंजीयन होने के साथ-साथ उसकी विकास अनुमति और अन्य जरूरी स्वीकृतियों का वैध होना भी आवश्यक है। CGRERA ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में पैसा लगाने या मकान, फ्लैट अथवा प्लॉट खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच जरूर करें। केवल पहले से पंजीकृत होने के आधार पर किसी परियोजना को वर्तमान में भी वैध नहीं मानना चाहिए।

खरीदारों को परियोजना के रेरा पंजीयन की मौजूदा स्थिति, स्वीकृत विकास अनुमति और अन्य जरूरी मंजूरियों की पुष्टि करनी चाहिए। इससे संभावित आर्थिक नुकसान और अनियमितताओं से बचने में मदद मिल सकती है। परियोजनाओं के पंजीयन और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी CGRERA की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0771-4918927 पर संपर्क किया जा सकता है।






































