DELHI NEWS . अगर दिल्ली में आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है, तो आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली में अगली नेशनल लोक अदालत 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यहां तय नियमों के तहत पुराने और समझौते योग्य ट्रैफिक चालानों का निपटारा कराया जा सकता है। इसके लिए वाहन मालिकों को पहले टोकन स्लिप डाउनलोड करनी होगी। बिना टोकन के चालान निपटाने की सुनवाई नहीं होगी।
दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के नोटिस के मुताबिक, लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के लंबित कंपाउंडेबल चालानों पर विचार किया जाएगा। यानी 30 जून के बाद, जुलाई से अक्टूबर के बीच जारी हुए चालान इस लोक अदालत में शामिल नहीं होंगे।
19 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे टोकन स्लिप
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से टोकन स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी। टोकन की संख्या सीमित रखी गई है, इसलिए वाहन मालिकों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है।
टोकन स्लिप का प्रिंटआउट अपने पास रखना जरूरी है। इसमें संबंधित कोर्ट नंबर और मजिस्ट्रेट की जानकारी होगी। लोक अदालत में सुनवाई के दौरान इसी स्लिप की जरूरत पड़ेगी।
कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे?
लोक अदालत में चालान के निपटारे के लिए जाते समय जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। इनमें वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), ट्रैफिक चालान और आधार कार्ड शामिल हैं। संबंधित मामले के अनुसार अन्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
दिल्ली के इन सात कोर्ट परिसरों में लगेगी लोक अदालत
दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नोटिस के अनुसार, लोक अदालत दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी। इनमें तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं।
इन परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालान निपटाने की प्रक्रिया चलेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रतिदिन 50,000 चालानों के निपटारे की सीमा निर्धारित की गई है।
पहले भी बदली जा चुकी है तारीख
नेशनल लोक अदालत पहले 12 सितंबर को प्रस्तावित थी। इसके बाद 11 से 13 सितंबर के बीच आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के कारण तारीख आगे बढ़ाकर 10 अक्टूबर की गई थी। अब इसे फिर से बदलकर 25 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है।
क्या होती है नेशनल लोक अदालत?
नेशनल लोक अदालत विवादों के निपटारे का एक वैकल्पिक मंच है, जहां पात्र मामलों को आपसी सहमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझाया जाता है। ट्रैफिक चालानों के मामले में भी समझौते योग्य चालानों का निपटारा कराया जा सकता है। हालांकि, हर चालान लोक अदालत में निपटाने योग्य नहीं होता। वाहन मालिकों को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका चालान निर्धारित श्रेणी में आता है और टोकन उपलब्ध है।


































