RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आबकारी अधिकारी आशीष श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह कार्रवाई की है। विभाग ने 17 अक्टूबर 2026 को निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान श्रीवास्तव का मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के मुताबिक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में अपराध क्रमांक 04/2024 के तहत मामला दर्ज है। यह प्रकरण तत्कालीन उप आयुक्त आबकारी, रायपुर आशीष श्रीवास्तव के खिलाफ है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित 2018) की धाराओं 7, 7-क, 8, 12 और 13 के साथ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत विवेचना की गई। जांच के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध पाए जाने पर पूरक अभियोग पत्र क्रमांक 03(1)/2024 दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया।

विभागीय आदेश के अनुसार, यह अभियोग पत्र 14 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में प्रस्तुत किया गया। आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(ख) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के परिणामस्वरूप आशीष श्रीवास्तव को 14 अक्टूबर 2026 से निलंबित किया जाता है। हालांकि, विभाग की ओर से निलंबन का आदेश 17 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया। इस तरह आदेश में निलंबन प्रभावी होने की तारीख 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

निलंबन अवधि में नवा रायपुर रहेगा मुख्यालय
विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान आशीष श्रीवास्तव का मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज द्वारा जारी किया गया है।






































