JAGDALPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर से पुलिस विभाग की छवि को प्रभावित करने वाला गंभीर मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) ने सब इंस्पेक्टर विकेश चौहान को दोषी ठहराते हुए कुल 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी के कृत्य को गंभीर, अनैतिक और घृणित अपराध माना।

फेसबुक के जरिए हुई थी पहचान
अभियोजन के अनुसार, आरोपी विकेश चौहान की पीड़िता से फेसबुक के माध्यम से पहचान हुई थी। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाया और उसे अपने साथ जगदलपुर ले आया। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने पीड़िता से मंदिर में विवाह भी किया।

बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी की पहली पत्नी जीवित है और दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

दुष्कर्म में 10 और दूसरी शादी में 5 साल की सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास और पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने के मामले में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी लोक सेवक के पद पर रहते हुए इस तरह का अपराध करता है, इसलिए उसका कृत्य और भी गंभीर हो जाता है।

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