SAKTI NEWS. सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र में बहन से मारपीट से नाराज होकर अपने बहनोई की बेरहमी से हत्या करने वाले साले और उसके साथी को न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय सक्ती के न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने मामले की पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, यह पूरी घटना 3 मई 2025 की है। मृतक अशोक उर्फ दिलीप चंद्रा अपनी पत्नी ईश्वरी चंद्रा के साथ अक्सर मारपीट और प्रताड़ना करता था। पति के इस व्यवहार से तंग आकर ईश्वरी घटना से लगभग एक महीने पहले अपने मायके, ग्राम फरसवानी आकर रह रही थी।
घटना वाले दिन मृतक अशोक अपनी पत्नी के मायके पहुंचा और वहां फिर से उसके साथ मारपीट करने लगा। इस बात से नाराज होकर पत्नी का भाई (साला) रामेश्वर चंद्रा और उसका दोस्त सीलाराम कहरा, अशोक को बहाने से गांव के ही अमरईया खार ले गए।

बेल्ट और नीम के सोंटे से की बेरहम पिटाई
अमरईया खार ले जाकर दोनों आरोपियों ने अशोक चंद्रा की बेल्ट और नीम के सोंटे (डंडे) से बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अशोक को इलाज के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही डभरा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी।

23 गवाहों के बयान और पुख्ता सबूतों के आधार पर सजा
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम कथन दर्ज किए और वारदात में इस्तेमाल किए गए बेल्ट और नीम के सोंटे को जब्त किया। पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

न्यायालय का फैसला और जुर्माना
सभी गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने मुख्य आरोपी रामेश्वर चंद्रा और सीलाराम कहरा को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) के तहत दोषी ठहराया।
मुख्य आरोपी का है आपराधिक इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्य आरोपी रामेश्वर चंद्रा का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। वह इससे पहले अपने ही पिता की हत्या के मामले में भी जेल जा चुका है।





































