मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद अजमल खान ने आरोप लगाया था कि ट्रस्ट की वक्फ संपत्ति पर मुतवल्ली (प्रबंधक) द्वारा कथित रूप से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) द्वारा निर्माण रोकने के निर्देश दिए जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। Read More






























