छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पति द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को सही मानते हुए दुर्ग फैमिली कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। अदालत ने माना कि पत्नी द्वारा बिना सहमति गर्भपात कराना, बार-बार झूठे आरोप लगाना, और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार जैसे कृत्य मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। Read More





























