1951 में आए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 (3) के तहत किसी मामले में सजा पाए सांसद या विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी. साथ ही वह सजा पूरी करने के अगले छह साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा. Read More





























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