April 25, 2026 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पदोन्नति में योग्यता और वरिष्ठता को दरकिनार करना गलत, प्रमोशन लिस्ट निरस्तयाचिकाकर्ता भारतेश नेताम ने कोर्ट को बताया कि वे पिछले पांच वर्षों से कार्यरत हैं और आवश्यक लेखा प्रशिक्षण भी पूरा कर चुके हैं। वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार वे सहायक लेखा अधिकारी पद पर पदोन्नति के पात्र थे। Read More छत्तीसगढ़