कलेक्टर रोक्तिमा यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार चिन्हित क्षेत्रों में 300 मीटर की परिधि तक किसी भी प्रकार के घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री लेकर घूमने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने और आमसभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। Read More































