JAISALMER NEWS. देश में जीएसटी (GST) का अजीब तरह का नियम सामने आया है। दरअसल, एक पॉपकॉर्न पर सरकार अब तीन तरह से टैक्स लेगी। खुले में बेचे गए नमकीन पॉपकॉर्न पर 5%, पहले से पैक करके बेचने पर 12% और अगर कैरामेल मिलाकर बेचा तो 18% जीएसटी लगेगा। वहीं, फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये फैसले राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिए गए। काउंसिल ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली जीनथैरेपी को करमुक्त बना दिया है। निर्माण में काम आने वाले एसीसी ब्लॉक 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश से बना हो तो 18% की जगह 12% जीएसटी देना होगा।
होम लोन लेने वालों पर बैंकों द्वारा लगने वाले पीनल चार्ज पर 18% जीएसटी अब नहीं लगेगा। नए फैसले के अनुसार अब 1,500 रु. तक कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा। पहले यह 1,000 रु. तक के कपड़ों पर था। वहीं 1,500 से 10,000 रु. तक कपड़ों पर 18% जीएसटी लगेगा। अब तक 1,000 से ऊपर के कपड़ों पर 12% जीएसटी था। 10,000 से ऊपर के कपड़ों के लिए नया स्लैब बना है। इन पर 28% जीएसटी लगेगा। फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स 12% से घटकर 5% रह गया है। हालांकि, बीमा पॉलिसी पर कर घटाने का फैसला गतिरोध के चलते टाल दिया गया। कैंसर की जीनथैरेपी को करमुक्त कर दिया गया है। इस पर 12% जीएसटी था।
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निर्माण में काम आने वाले एसीसी ब्लॉक 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश से बनी हो तो 18% की जगह अब 12% ही जीएसटी लगेगा। इसके अलावा ओटीटी, ऑनलाइन कोचिंग के लिए जुर्माने पर जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। ताजा और सूखी हुई काली मिर्च जीएसटी से मुक्त होगा। पुराने ईवी वाहनों की खरीद-बिक्री से मुनाफे पर 18% जीएसटी देना होगा। पान मसाला, सिगरेट जैसे ज्यादा टैक्स चोरी वाले सिन गुड्स की प्रक्रिया की निगरानी जीएसटी विभाग करेगा।
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होम लोन लेने वालों पर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले पीनल चार्ज पर अब 18% जीएसटी नहीं लगेगा। इससे बैंक हजारों करोड़ की कमाई कर रहे हैं। खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने वाले ग्राहकों से ही बैंकों ने 11,500 करोड़ रु. की कमाई की। होम लोन किस्त डिफॉल्ट, ब्याज ओवरड्यू पर लगने वाले पेनाल्टी करोड़ों में है।