RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने और उन्हें लाभ देने के लिए कई सुधार कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल, वित्त एवं पंजीयन मंत्री OP चौधरी के निर्देश में नागरिकों की सुविधा और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पंजीयन विभाग में ऑनलाइन सर्च और नकल की सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब संपत्ति संबंधी रजिस्ट्री की जानकारी और सत्यापित प्रति (नकल) घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
इस नई सुविधा से नागरिक संपत्ति क्रय-विक्रय से पहले उसकी रजिस्ट्री और संबंधित लेन-देन का विवरण आसानी से देख सकेंगे। किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा कर पक्षकार का नाम, ग्राम, खसरा नंबर आदि दर्ज कर उस संपत्ति से संबंधित सभी रजिस्ट्री दस्तावेज़ों को खोज सकते हैं। इसके अलावा, लोग ऑनलाइन सत्यापित रजिस्ट्री की प्रति (नकल) भी डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत खत्म हो जाएगी और भीड़भाड़ में भी कमी आएगी।
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दरअसल, यह सुविधा न केवल आम जनता के लिए बल्कि वित्तीय संस्थाओं और अन्य हितधारकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। बैंक और वित्तीय संस्थान संपत्ति के विरुद्ध ऋण देते समय सर्च रिपोर्ट की मांग करते हैं। अब वे भी एक क्लिक के जरिए यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आवश्यक रजिस्ट्री की प्रति डाउनलोड कर सकेंगे।
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इस नई सुविधा संपत्ति क्रय-विक्रय से पहले सही जानकारी प्राप्त कर धोखाधड़ी से बचाव के साथ ही रजिस्ट्री खो जाने या अन्य कारणों से उसकी सत्यापित प्रति आसानी से उपलब्ध कराने में सहायक होगा। इसी तरह रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़भाड़ कम होने से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और नागरिकों को संपत्ति संबंधी मामलों में सूचनाप्रद निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।