BILASPUR.हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2023 को जारी पदस्थापना के साथ ही संशोधित पोस्टिंग मामले में आदेश दिया है। जिसके तहत याचिकाकर्ता शिक्षकों को पिछले पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी है। साथ ही वेतन का भुगतान भी संबंधित स्कूल से ही कराने का आदेश दिया है।
बता दें, सहायक शिक्षकों की शिक्षक के पद पर पदोन्नति और शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जिसमें याचिकाकर्ता शिक्षक अब संशोधित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकते है। 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को स्कूल शिक्षा विभाग में अपना अभ्यावेदन जमा करना होगा। इसमें याचिकाकर्ता को यह छूट होगी कि उसने संशोधन के लिए जो प्रमुख आधार बताएं है।
45 दिनों में करेंगे मामले का निराकरण
याचिका कर्ता शिक्षकों को संबंध्धित या अन्य दस्तावेज भी अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत कर सकता है। उनके अभ्यावेदन के आधार पर 45 दिनों के भीतर निराकरण करेगी।
एक समिति का किया गठन
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि एक समिति का गठन किया जाता है। जिसमें अध्यक्ष के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, एक सदस्य के रूप में लोक शिक्षण निदेशक और सदस्य के रूप में संबंधित पांच प्रभागों के सभी संयुक्त निदेशक शामिल होंगे।
छात्रों के हित को रखा ध्यान
उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले ही एक पक्षीय रूप में जो कार्यमुक्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर कोई भी शामिल नहीं हुआ है इसलिए छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी याचिकाकर्ताओं को उनके पिछले पोस्टिंग स्थान पर शामिल होने की अनुमति दी जाए ताकि उनके वेतन के मुद्दे का समाधान किया जा सके।