NEW DELHI. केंद्र सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब करदाता पैन को आधार से 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे। सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि करदाताओं को राहत देने के लिए आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी गई है।
इसके बाद करदाता बिना किसी परेशानी के आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, 1 जुलाई 2017 तक, प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन नंबर आवंटित किया गया है और आधार संख्या के लिए पात्र है, को निर्धारित शुल्क का भुगतान करके 31 मार्च 2023 तक कर अधिकारियों के साथ आधार संख्या साझा करना आवश्यक था। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 अप्रैल 2023 से करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अधिक जुर्माना देना होगा।
… तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड
हालांकि, अब समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस नई समय सीमा तक भी अगर पैन कार्ड धारक आधार को लिंक नहीं करता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस अभियान के तहत ऐसे पैन वाले करदाताओं को रिफंड नहीं किया जाएगा। पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए रिफंड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.
(1/2) pic.twitter.com/EE9VEamJKh— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023
ऐसे करदाताओं से अधिक टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा। आधार को पैन से जोड़ने और 1000 रुपये का भुगतान करने के बाद, पैन 30 दिनों में फिर से काम करना शुरू कर देगा। जिन लोगों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, वे ये उपाय नहीं करेंगे और उन्हें इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा।
अब तक 51 करोड़ पैन कार्ड को आधार से किया लिंक
इस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो कुछ राज्यों में रहते हैं और कानून द्वारा अनिवासी हैं। साथ ही ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं और पिछले साल तक 80 साल से ज्यादा के थे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आधार को अब तक 51 करोड़ पैन से जोड़ा जा चुका है। पैन के साथ आधार को इस यूआरएल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर लिंक किया जा सकता है।