RAIPUR NEWS. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में दर्ज नामों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से संबंधित जानकारी की जांच करेंगे। वहीं, निर्धारित अर्हता तिथियों पर 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पात्र युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी सिलसिले में शनिवार को रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें 259 बीएलओ और 26 सुपरवाइजरों को वर्ष 2026 की एएसडी सूची के सत्यापन की तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में एएसडी सूची के सत्यापन पर विशेष जोर दिया गया। इस सूची में अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), डुप्लीकेट (Duplicate) और मृत (Dead) मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियां शामिल होती हैं। बीएलओ घर-घर जाकर इन प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जा सके। मास्टर ट्रेनर संदीप ने प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ और सुपरवाइजरों को काम के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने में बूथ स्तर के अधिकारियों की अहम भूमिका है। सभी अधिकारियों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ सत्यापन करने के निर्देश दिए गए।

रायपुर उत्तर विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) केएम अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।उन्होंने सत्यापन का कार्य पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करने पर जोर दिया। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करने, मतदाता सूची में नामों की जांच कराने और जरूरी संशोधनों की प्रक्रिया में सहयोग देने के निर्देश भी दिए गए।

स्कूल-कॉलेजों में बनाए जाएंगे वोटर अवेयरनेस क्लब
प्रशिक्षण के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में वोटर अवेयरनेस क्लब गठित करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। इन क्लबों के माध्यम से युवाओं को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अर्हता तिथियां: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।






































