RAIPUR NEWS. राजधानी में गरबा आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतना आयोजकों को भारी पड़ सकता है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आयोजन की अनुमति भी निरस्त की जा सकती है। डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गुरुवार को गरबा आयोजकों की बैठक लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयोजन स्थल पर हथियार, नशीले पदार्थ और ज्वलनशील सामग्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा भड़काऊ और आपत्तिजनक प्रस्तुतियों की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक आयोजन में कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। डीसीपी सेंट्रल ने आयोजकों को सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पुलिस के मुताबिक, अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आयोजन की अनुमति भी रद्द की जा सकती है। बैठक में शामिल आयोजकों ने पुलिस के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।

गरबा आयोजन में इन नियमों का करना होगा पालन
क्षमता के अनुसार प्रवेश: आयोजन स्थल पर निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
सीसीटीवी कैमरे: पर्याप्त कैमरे लगाने के साथ रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करनी होगी।
सुरक्षाकर्मी और वालंटियर: महिला एवं पुरुष सुरक्षाकर्मियों और वालंटियर की तैनाती करनी होगी। उनकी जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी।

ये हैं इमरजेंसी रास्ते
प्रवेश और निकास द्वार के साथ आपातयेकालीन रास्ते खुले रखने होंगे।
फायर सेफ्टी और मेडिकल सुविधा: अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
पार्किंग व्यवस्था: आयोजन स्थल पर पार्किंग का उचित इंतजाम करना होगा।
डीजे के नियम: निर्धारित समय और ध्वनि संबंधी मानकों का पालन करना होगा।


































