NEW DELHI. परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी ने हमसफर पॉलिसी लॉन्च की है। अब आप भी हाईवे पर अपना ढाबा, ट्रॉमा सेंटर, पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट या कैफे खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों को इन सुविधाओं की सभी जानकारी राजमार्ग यात्रा ऐप से पा सकेंगे साथ ही सर्विस को लेकर अपनी रेटिंग भी दे सकेंगे।
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जानकारी के लिए बता दें, भारत में 1,45,155 किलोमीटर लंबे नेशनल हाइवेज की मदद से माल, रोड ट्रांसपोर्टेशन और यात्रियों की आवाजाही होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की सुविधा और आराम को बढ़ाने के लिए हमसफर पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी में नेशनल हाईवे पर हर 40-60 किलोमीटर पर फ्यूल स्टेशन, फूड कोर्ट, ढाबे, सुविधा स्टोर और साफ टॉयलेट जैसी आधुनिक सुविधाएं बनाना शामिल है।
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सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, ढाबा जैसे व्यवसायों में टॉयलेट और बेबी केयर सुविधाएं और दिव्यांगजनों के लिए भी एक्सेसिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। साथ ही FSSAI सर्टिफिकेशन भी लेना होगा। फ्यूल स्टेशन के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन/लाइसेंस के साथ ही टॉयलेट, बेबी केयर रूम, और पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के साथ दिव्यांगजनों के लिए सुगम रास्ता और साफ टॉयलेट होना चाहिए। सुविधा स्टोर और पार्किंग क्षेत्र जैसी अतिरिक्त सुविधाएं के लिए NHAI से NOC लेना जरूरी होगा.
क्या होंगे जरूरी डाक्यूमेंट्स
हमसफर पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप के पास कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले हमसफर पोर्टल या ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप जो भी बिजनेस करना चाहते है उसकी जानकारी, कानूनी दस्तावेज और लाइसेंस (FSSAI या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन) होना चाहिए। इसके बाद थर्ड पार्टी एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेगी। यदि डाक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो 5 दिनों के भीतर आपको इसे सही करना होगा। डॉक्यूमेंट स्वीकार होने के बाद थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा साइट इंस्पेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन के स्टेटस की सूचना 30 दिनों के भीतर सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हर 2 साल में रिन्यू करना होगा।
सर्विस प्रोवाइडर्स को भी होगा लाभ
हमसफर पॉलिसी से सर्विस प्रोवाइडर्स जिनकी 3+ रेटिंग होगी उनको एक्सेस फीस में छूट, हाईवे पर साइनेज लगाने की अनुमति मिलेगी। डिजिटल पब्लिक फीडबैक सिस्टम के माध्यम से यात्री अपना अनुभव शेयर कर सकेंगे। राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ फीडबैक सिस्टम जुड़ा होगा, जिससे इन सर्विसेज की क्वालिटी को NHAI चेक करता रहेगा।
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समय-समय होगी मॉनिटरिंग
थर्ड पार्टी एजेंसी सभी रजिस्टर्ड जगहों की समय-समय पर मॉनिटरिंग करती रहेगी। अगर इसमें खामियां पाई जाती हैं तो सर्विस प्रोवाइडर को 60 दिनों के भीतर समस्या को सुधारने का समय दिया जाएगा। अगर फिर भी सुधार नहीं होता तो उन्हें राजमार्ग यात्रा ऐप से अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। एक्सेस फीस डिस्काउंट और साइन बोर्ड लगाने की अनुमति भी रद्द की जा सकती है। इतना ही नहीं 1 साल तक उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है।