BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की मुसिबत बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने तीसरी बार जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के बेंच में हुई। कोर्ट ने फैसले को सार्वजनिक करते हुए जमानत याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को सार्वजनिक किया है।
बता दें, राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और तीसरी बार जमानत के लिया याचिका दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने इस बार भी उनको राहत नहीं दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की ओर से पेश जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का हवाला दिया गया था जिसमें कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू एवं अन्य की जमानत याचिका मंजूर की गई थी।
याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि आवेदिका के बच्चे छोटे है और प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लगना है। यचिकाकर्ता की ओर से कई तथ्य रखे गए थे। सौम्या चौरसिया करीब डेढ़ साल से जेल में है।
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कोयला घोटाला मामले में जेल में निरूद्ध निलंबित आईएएस समीर विश्नोई और ईडी के अनुसार कोल लेव्ही स्कैम के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी की जमानत आवेदन रायपुर कोर्ट में पेश है। ईडी इन दोनों मामले में आगामी 31 अगस्त को फैसला सुना सकती है।