BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आरसीआई ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन ने स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं करने पर कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के बेंच में हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन से कहा कि आखिर स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब पेश करने कहा है।
बता दें, हाईकोर्ट में आरसीआई स्कूलों में ट्रेंड टीचर्स विशेष शिक्षक एसोसिएशन ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों में सरकार स्पेशल एडुकेटर नियुक्त नहीं कर रही है।
प्रदेश में 60 हजार से ज्यादा विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदेश में वर्ष 2021 तक सिर्फ 888 विशेष शिक्षक ही है। आंकड़ों की माने तो छत्तीसगढ़ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आज लगभग हजारों विशेष शिक्षकों की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यहीं मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था तब जस्टिस रजनीश पांडे ने सभी राज्य सरकारों को स्पेशल एडुकेटर अपने स्कूलों में नियुक्त करने के निर्देश दिए थे।
सुको ने राज्यों से इसकी कम्पलाएंस रिपोर्ट भी मंगाई थी। इस निणर्य के 2 साल बाद भी छत्तीसगढ़ शासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया है।
इस वजह से बच्चें उन स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे है। जिसका उल्लेख राइट टू एजुकेशन में किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह भी हुआ कि राईट टू एजुकेशन एक्ट में भी बदलाव हुआ।
यह कहा गया कि ऐसे हर दस बच्चे के पीछे एक स्पेशल एडुकेटर पहली से आठवीं कक्षा तक होना चाहिए। इसी प्रकार हर 15 बच्चों के पीछे कक्षा 9वीं से 12वीं तक एक प्रशिक्षक होना चाहिए।