तीरंदाज, रायपुर। मंहगाई भत्ता व एचआरए को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों पर सरकार सख्त हो गई है। 25 से 29 जुलाई और इसके बाद 22 अगस्त से जो निरंतर हड़ताल पर बैठे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। सरकार ने हड़ताल की अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस करार दिया है। वहीं 22 अगस्त से शुरू हुए हड़ताल में जो कर्मी शामिल नहीं हुए उन्हें सरकार ने तोहफा दिया है। ऐसे कर्मियों के 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों एवं कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कहा गया है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आव्हान पर जो कर्मचारी विगत 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक की अवधि में हड़ताल में थे एवं वर्तमान में हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाए।
जारी निर्देश में कहा गया है कि जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे एवं 22 अगस्त 2022 से निरंतर हड़ताल में हैं उनकी अनुपस्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 अप्रैल 2006 को जारी परिपत्र के अनुसार कार्यवाही की जाए। उक्त परिपत्र में जारी निर्देश के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में अथवा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा।
जारी आदेश के अनुसार इस प्रकार की अनुपस्थिति पर उक्त दिन का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इस अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नहीं होगा और इस अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा। इसके अलावा जब कभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किए जाए तो ऐसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरूद्ध गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकेंगे।
CG News, Chhattisgarh, chhattisgarh government, Chhattisgarh's latest news, CM Bhupesh Baghel, Dearness Allowance and HRA, Government employees' strike, hindi news, local news, Raipur, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर, छत्तीसगढ़ सरकार, तीरंदाज डॉट कॉम, महंगाई भत्ता व एचआरए, रायपुर, लोकल न्यूज, सरकारी कर्मियों की हड़ताल, सीएम भूपेश बघेल, सीजी न्यूज, हिन्दी न्यूज