सभी पदोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति तीन वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए की गई है। इस दौरान उनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानों के तहत संचालित होंगी। Read More





























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