सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आगे कहा कि यह आदेश पूरी तरह से फर्जी है और इसमें मनगढ़ंत बातें लिखी गई है, जिसका खंडन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है. Read More





























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