छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 साल के बेटे की कस्टडी मांगने वाले पिता को राहत नहीं दी। अदालत ने बच्चे को मां के पास ही रखने का फैसला बरकरार रखा है। हालांकि, पिता सार्वजनिक स्थान पर बेटे से मिल सकेंगे। इसके लिए मां को पहले सूचना देना और समय-स्थान पर सहमति लेना जरूरी होगा। Read More































